नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो वायरल मामले में दो दोषियों को कड़ी सजा
Seraikella
सरायकेला: चांडिल अनुमंडल में वर्ष 2023 में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म तथा उसका वीडियो वायरल करने के मामले में जिला व्यवहार न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। पोक्सो के विशेष जज सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने आरोपी रोहित प्रमाणिक और कुणाल दास को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए लंबी सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों दोषियों को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा पोक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत दोषी पाते हुए रोहित प्रमाणिक को 6 वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना, जबकि कुणाल दास को 6 वर्ष की सजा एवं 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर क्रमशः एक माह और 15 दिन का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।
मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोनों को 6-6 माह कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है। वहीं आईटी एक्ट की धारा 66(ई) के तहत दोनों आरोपियों को 2 वर्ष कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 67(ए) के तहत 3-3 वर्ष कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
