*सरकारी कार्यालय, न्यायालय, विद्यालय एवं अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू सेवन एवं थूकने पर लगेगा जुर्माना…*
*खुली सिगरेट की बिक्री एवं होटलों में धूम्रपान निषेध नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई- उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ*
Seraikella
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक -सह- प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय सभागार, सरायकेला में उपायुक्त श्री नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
इस दौरान सिविल सर्जन सह जिला नोडल पदाधिकारी (राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) डॉ. सरयू प्रसाद सिंह द्वारा जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)-2003 तथा कोटपा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम-2021 के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। साथ ही अधिनियम में किए गए नवीन संशोधनों की जानकारी सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों तक पहुँचाना है।
उपायुक्त ने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देश दिया कि वे अपने संस्थानों में निर्धारित मानक के अनुरूप “गैर धूम्रपान क्षेत्र (No Smoking Area)” का बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। ऐसा नहीं करने पर संशोधित प्रावधानों के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी दुकानदार द्वारा खुली सिगरेट की बिक्री किए जाने पर कोटपा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम-2021 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही खाद्य उत्पादों जैसे चिप्स, बिस्किट, कैंडी आदि के साथ तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने का भी निर्देश दिया।
उपायुक्त ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों एवं ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।
बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निरीक्षण एवं विधिसम्मत कार्रवाई करेगा। उन्होंने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से तम्बाकू सेवन से दूर रहने तथा सार्वजनिक स्थलों को तम्बाकू मुक्त बनाए रखने में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
कार्यशाला में जिला परामर्शी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम श्री अशोक यादव द्वारा प्रतिभागियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कोटपा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम-2021 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय, न्यायालय परिसर, विद्यालय एवं अस्पताल के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का सेवन अथवा थूक नहीं सकता। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए श्रीमती उषा मुंडू, अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला श्री अभिनव प्रकाश, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सभी नगर निकाय क्षेत्र के प्रशासक सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी एवं सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे।
