*उत्पाद अधीक्षक ने सरायकेला गैरेज चौक स्थित लाइसेंसी शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण, स्टॉक एवं विक्रय अभिलेख नियमानुसार पाए गए; विभागीय प्रावधानों के अनुपालन का दिया निर्देश…*
Seraikella
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के निर्देशानुसार उत्पाद अधीक्षक श्री विजय क्षितिज मिंज द्वारा आज 17 जून 2026 को सरायकेला नगर क्षेत्र के गैरेज चौक स्थित लाइसेंसी खुदरा शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मदिरा उत्पादों के स्टॉक, विक्रय अभिलेखों, मूल्य सूची तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर उत्पाद उपलब्ध कराए जाने संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की गई।

निरीक्षण के क्रम में उपलब्ध स्टॉक, विक्रय अभिलेखों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। जांच के दौरान स्टॉक, विक्रय अभिलेख एवं अन्य अभिलेख अद्यतन एवं नियमानुसार संधारित पाए गए। दुकान में प्रदर्शित मूल्य सूची तथा विक्रय दरों का भी निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्राहकों से मदिरा उत्पादों के विक्रय मूल्य एवं उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। ग्राहकों द्वारा बताया गया कि मदिरा उत्पाद निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जांच के दौरान मूल्य निर्धारण एवं विक्रय व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।
उत्पाद अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान संबंधित दुकान प्रबंधन को विभागीय प्रावधानों एवं लाइसेंस की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मदिरा उत्पादों का विक्रय निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही किया जाए तथा स्टॉक, विक्रय एवं अन्य अभिलेखों का नियमित एवं अद्यतन संधारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि मूल्य सूची को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रखा जाए, उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार बिल उपलब्ध कराया जाए तथा मदिरा विक्रय से संबंधित सभी अभिलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखें। साथ ही स्टॉक एवं विक्रय विवरण का नियमित मिलान सुनिश्चित करने तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने को कहा गया।
उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि जिले में मदिरा विक्रय व्यवस्था में पारदर्शिता, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा एवं विभागीय प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित एवं औचक निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।
