गम्हरिया व आदित्यपुर क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकु
उत्पाद अधिनियम के तहत 17 दुकानों पर जांच में 4 दुकानों में पाया
गया कानून उल्लघंन, अर्थदण्ड के रूप 600 रूपये की वसूली
seraikella सरायकेला खरसावां जिला सिविल सर्जन डॉ अजय कुमार निर्देशन में गम्हरिया और आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी एवं पीईसीए 2019 के तहत छापामारी अभियान चलाया गया जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य एफएसओ अदिति सिंह, जिला परामर्शी अशोक यादव के द्वारा आदित्यपुर और गम्हरिया थाना क्षेत्र के कुल 17 दुकानों की जांच की गई जिसमें 4 दुकानों के द्वारा कोटपा कानून उल्लघंन करते हुये पाया गया। जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 600 रूपये की वसूली की गई। जिला परामर्शी अशोक यादव के द्वारा छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को कोटपा नये झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नये कानून के तहत किये गये संशोधन के बारे मे बताया गया।
April 24, 2026 2: 16 am
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