जिला पुलिस की हुई मासिक अपराध गोष्ठ,विभिन्न थानों में प्रतिवेदित सम्पत्तिमूलक कांडों की थानावार हुई समीक्षा, ऐसे कांड जिनका उद्भेदन नहीं हुआ है,उद्भेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश,
Seraikella पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावाँ द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल,सभी थाना प्रभारी,अंचल निरीक्षक एवं शाखा प्रभारियों के साथ कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी (crime meeting) का आयोजन किया गया।
उक्त अपराध गोष्ठी में मई माह में हुए अपराध की विस्तृत समीक्षा करते हुए उद्भेदन हेतु दिशा निर्देश दिया गया एवं मई माह में निष्पादित कांडो/यू डी कांडो की थानावार समीक्षा करते हुए जून माह में अधिकाधिक निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही मई माह में 3 या 3 अधिक कांडों का निष्पादन करने वाले अनुसंधानकर्ताओ को एक- एक सुसेवांक से पुरस्कृत किया गया ।
इसके साथ ही निम्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई :
1. जनवरी माह से मई माह तक जिला के विभिन्न थानों में प्रतिवेदित सम्पत्तिमूलक कांडों की थानावार समीक्षा की गई और ऐसे कांड जिनका उद्भेदन नहीं हुआ है,उद्भेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया ।
2. जिला अंतर्गत अपराध नियंत्रण,सुगम यातायात व्यवस्था के संचालन एवं पुलिस की दृश्यता बढ़ाने हेतु संचालित प्रहरी पहल की समीक्षा करते हुए उसे और प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया ।
3. आगामी रथ यात्रा पर्व के दौरान सभी थाना प्रभारियों को विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया ।
4. मादक और नशीले पदार्थों ,ब्राउन शुगर की बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान को तेज करते हुए एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडो के आदतन अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध PITएनडीपीएस / निगरानी प्रस्ताव खोलने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही अवैध शराब के विरूद्ध लगातार प्रभावी छापामारी अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया ।
5. सभी थाना प्रभारियों को बलात्कार,पोक्सो एक्ट से संबंधित काण्डों को 60 दिन के अन्दर निष्पादित करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया ।
6. थाना के चिन्हित अपराध कर्मियों के विरुद्ध CCA/ निगरानी/ बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निर्देशित किया।
7. पासपोर्ट का सत्यापन 05 दिन के अन्दर पूर्ण कर पोर्टल में अपलोड करने का निर्देश दिया गया। किसी भी परिस्थिति में पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर आवेदनकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया ।
8. Emergency Response Support System डायल 112 के तहत प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारी को 15 मिनट के अंदर Respond करने हेतु निर्देशित किया गया।
9. विभिन्न कांडो में आरोपपत्रित एवं जेल से छूटे अपराधकर्मियों का सत्यापन कर निगरानी में रखने हेतु निर्देशित किया गया ।
10. सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन हेतु जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया।
12. अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रतिवेदित कांडो के निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया।
13. साइबर कांडों के संबंध में समीक्षा की गई एवं रोकथाम तथा कांड निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया।
14. पुराने कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु दिशा निर्देश दिया गया।
15. लंबित वारंट कुर्की का निष्पादन हेतु कार्य योजना तैयार कर लंबित की संख्या में कमी लाने हेतु विशेष दिशा निर्देश दिया गया।
16.CCTNS के अंतर्गत real time ,complete and quality data प्रविष्टि हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
17. जिलांतर्गत अवैध उत्खनन,भंडारण एवं परिवहन के रोकथाम एवं विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया ।
18. कांडो के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलन हेतु ई साक्ष्य ऐप के उपयोग की स्थिति की थानावार समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
19. सड़क सुरक्षा से संबंधित iRAD/eDAR में सड़क दुर्घटना से संबंधित सभी घटना की प्रविष्टि 02 दिनों के अंदर करने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से वाहन चेकिंग करना एवं एम0वी0आई एक्ट के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया ।
