खरसावां में पेसा कानून पर प्रशिक्षण शिविर संर्पन्न,
ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों, सांस्कृतिक एवं धार्मिक
स्थलों की संरक्षण-संरक्षा का है अधिकार
kharsawan
खरसावां प्रखंड मुख्यालय परिसर में पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम सभा के सदस्यों के लिए पेसा कानून पर एकदिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वक्तओं ने कहा कि इस प्रशिक्षण से ग्राम सभा के सदस्यों में कानून की समझ बढ़ेगी और वे अपने अधिकारों एवं दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकेंगे। वही प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा कानून के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। प्रशिक्षण में बताया गया कि झारखंड सरकार द्वारा जारी असाधारण गजट अधिसूचना दिनांक 2 जनवरी 2026 के अनुसार यह नियम अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है तथा इसका विस्तार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा। अधिनियम के तहत ग्राम सभा, ग्राम सभा अध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव, सामुदायिक संसाधन, लघु वन उपज, लघु जल निकाय, लघु खनिज, मादक द्रव्य, उधार एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित परिभाषाओं और अधिकारों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षक ने स्पष्ट किया कि पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों जैसे सरना, मसना, जाहेरथान सहित अन्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों की संरक्षण-संरक्षा का अधिकार है। साथ ही लघु वन उपज, जल स्रोतों, प्राकृतिक संसाधनों एवं स्थानीय स्तर के विकास कार्यों में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। अंत में प्रतिभागियों से अपने-अपने गांवों में पेसा कानून के प्रावधानों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुर्याेधन प्रधान, अनिल कुमार मोहंती, राजेश कुमार महतो, खालिद खान, लक्ष्मी नारायण प्रधान, मेघराय माझी, लालमोहन महतो, दशरथ गोप आदि ग्राम प्रधान उपस्थित थे।
March 7, 2026 5: 43 pm
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