जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह के अदालत ने पोक्सो एक्ट 6 में दोषी पाते हुए आरोपी अजय कालिंदी को सुनाई 25 साल की करवा की सजा,
Seraikela
सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह के अदालत ने पोक्सो एक्ट 6 में दोषी पाते हुए आरोपी अजय कालिंदी को 25 साल करवा की सजा सुनाई है अदालत ने उसे पोक्सो एक्ट 6 में 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है जुर्माना नहीं दिए जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा आरोपी को भुगतना होगा। अदालत ने भादवि की धारा 363 में आरोपी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा और 5000 रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया है, जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का कारावास आरोपी को काटना होगा। यह मामला चांडिल थाना क्षेत्र का है। 15 जून 2021 को रात 8:30 बजे नाबालिग को पारडीह के युवक अजय कालिंदी द्वारा अपहरण किया गया था। अपहरण करने के पश्चात आरोपी युवक अजय कालिंदी ने उसे जमशेदपुर भुइयांडीह में एक रेंट के मकान पर रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। पीड़िता द्वारा कई बार अपने परिवार वालों को संपर्क करना चाहा परंतु आरोपी अजय कालिंदी पीड़िता को अपने परिवार से बात नहीं करने देता था।
