आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण — गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु दिए गए निर्देश,
Seraikella
आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन द्वारा आज कांड्रा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मिठाई दुकानों, होटल एवं रेस्टोरेंटों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के क्रम में प्रतिष्ठानों की स्वच्छता व्यवस्था, उपयोग की जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, भंडारण की स्थिति एवं खाद्य उत्पादों के लेबलिंग मानकों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला, नामकुम भेजा जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे सभी अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस प्राप्त कर ही व्यवसाय संचालित करें, अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, स्वच्छता एवं हाइजीन मानकों का पालन सुनिश्चित करें और केवल गुणवत्ता युक्त एवं ताजा खाद्य सामग्री का ही उपयोग एवं विक्रय करें।
उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि बासी, एक्सपायर अथवा सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तुरंत नष्ट करें तथा निर्माण कार्य में केवल गुणवत्ता युक्त सामग्री एवं FSSAI प्रमाणित फूड कलर का ही निर्धारित मात्रा में उपयोग करें। सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं निर्माता का पूरा पता स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं मानक अनुसार खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनज़र औचक निरीक्षण की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने सभी खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की कि वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण में व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को सुरक्षित, गुणवत्ता युक्त एवं मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
