झारखण्ड उच्च न्यायलय के द्वारा कुकडू हाट बाजार के बदोवस्ती से सम्बंधित निविदा संख्या 04/2025-26 को किया स्थगित,
Chandil
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायलय के द्वारा रिट पिटीशन वाद संख्या 4650/2025 हरेंद्र आदित्य देव बनाम राज्य सरकार में आदेश दिनांक 29.08.2025 देकर कुकडू हाट बाजार के बदोवस्ती से सम्बंधित निविदा संख्या 04/2025-26 दिनांक 22.08.2025 को तत्काल स्थगित कर दिया।


ज्ञात हो कि जिला परिषद् सराईकेला खरसावां के द्वारा ज़िले के विभिन्न ग्रामीण हाट बाज़ारों के बंदोबस्ती के लिए निविदा संख्या 04/2025-26 जारी की थी तथा दिनांक 22.-8.2025 को कुकडू हाट बाजार की बदोवस्ती अमित मुखर्जी पिता स्व कीर्ति भूषण मुखर्जी के नाम पर एक वर्ष के लिए किया था। प्रार्थी हरेंद्र आदित्य देव ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायलय के समक्ष रिट पिटीशन वाद संख्या 4650/2025 दायर कर निविदा संख्या ०४/२०२५-२६ को चुनौती दिया था क्योंकि जिला परिषद् सराईकेला खरसावां के द्वारा प्रार्थी की रैयती भूमि पर लगने वाले कुकडू हाट बाजार की बंदोबस्ती बिना प्रार्थी के अनुमति के कर दी गयी थी।

प्रार्थी के ओर से झारखण्ड उच्च न्यायलय के अधिवक्ता विशाल कुमार राय ने रिट याचिका एवं इंटरलोकटोरी पेटिशन दायर कर पक्ष रखा दोनों पक्षों को सुनने के बाद

माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखण्ड उच्च न्यायलय की खंडपीठ के द्वारा दिनांक 29/08/2025 को आदेश पारित कर जिला परिषद सराईकेला खरसावां के निविदा बंदोबस्ती को तत्काल स्तगित काने का आदेश दिया तथा यह भी निर्देश दिया कि जिला प्रशासन बिना प्रति की अनुमति प्रार्थी के रैयती भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं जमा सकती है
