जिले में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत चलाछापामारी अभियान,25 दुकानों की जांच मे 5 दुकानों मे पाया कोटपा कानून उल्लघंन, अर्थदण्ड के रूप में कुल 1000 रूपये की वसूली,
Seraikella सरायकेला खरसावां जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार के निर्देशानुसार सरायकेला खरसावां जिले में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी एवं PECA 2019 के तहत छापामारी अभियान चलाया जा रहा है।
जिसमें मंगलवार को जिला छापामारी दल के सदस्य एफएसओ अदिति सिंह जिला परामर्शी अशोक यादव एवं चौका थाना प्रभारी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के कुल 25 दुकानों की जांच की गई ।जिसमें 5 दुकानों के द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 1000 रूपये की वसूली की गई। जिला परामर्शी अशोक यादव के द्वारा छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को कोटपा नये झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नये कानून के तहत किये गये संशोधन के बारे मे बताया गया जो निम्न हैः-
कोटपा-2003 की धारा-4 के नये संशोधन कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान और तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद के थूकने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कोटपा-2003 की धारा-4अ के अनुसार हुक्काबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। उल्लंघनकर्ता को 1 लाख रूपये तक का जर्माना तथा अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है।
कोटपा की धारा 6 के तहत अब 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचा जा सकता है और न बिचवाया जा सकता है। उल्लंघनकर्ता को 1000 रू तक का जर्माना किया जा सकता है।
कोटपा की धारा 6बी के तहत शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफतर और न्यायालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नही कर सकता है। उल्लंघनकर्ता को 1000 रू0 तक का जर्माना किया जा सकता है।
सिगरेट या अन्य कोई भी तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति, खुला सिगरेट अथवा खुला पैकेट में नही देगा। दुकान कि सुची
1.विश्वनाथ स्टोर 2.प्रभात स्टोर 3.दिलीप स्टोर। 4. रूपाली गोराई स्टोर 5. बैकुंठ स्टोर
सिविल सर्जन डा0 अजय कुमार सिन्हा ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि उक्त संशोधित कानून का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
इस अवसर पर जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारे ये कहा गया कि चापामारी निरंतर चलती रहेगी ।
इसके पश्चात Gamharia स्थित बंगाल sweets के वर्कशाप का भी निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के क्रम में प्रतिष्ठान में खोवा, पनीर, छाना की गुणवत्ता की जांच tincture iodine solution डालकर स्थल पर ही किया गया जिसमें सभी नमूने सही पाए गए. स्टार्च पदार्थ की मिलावट उक्त खाद्य पदार्थों में नहीं पायी गयी l वर्कशॉप में साफ-सफाई उत्तम रखने का निर्देश दिया गया.
