*मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सरायकेला एवं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्र क्षेत्रों का किया भौतिक निरीक्षण*
*घर-घर जाकर मतदाताओं से किया संवाद, ‘होम-टू-रोल’ एवं ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’ सुनिश्चित करने का दिया निर्देश*
*एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और किसी भी विदेशी नागरिक का नाम सूची में शामिल न हो—के. रवि कुमार*
Seraikella
*सरायकेला/ईचागढ़।* मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने शुक्रवार को 51–सरायकेला एवं 50 ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र क्षेत्रों का भ्रमण कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घर-घर जाकर मतदाताओं से संवाद किया तथा बीएलओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण, मतदाता सत्यापन, पात्र नागरिकों के पंजीकरण एवं मतदाता सूची में दर्ज विवरणों की शुद्धता की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम एवं अन्य विवरण जांचने और सत्यापन के लिए आने वाले बीएलओ को सही जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ को निर्देश दिया कि वे अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पहुंचकर ‘होम-टू-रोल’ के अनुरूप सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करें। उन्होंने ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’ पर विशेष बल देते हुए कहा कि एक ही परिवार/घर के सभी पात्र भारतीय नागरिकों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होने चाहिए। यदि परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों अथवा भागों में दर्ज हैं, तो फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक सुधार कराया जाए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवा फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। वहीं, किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत और अब सामान्य रूप से झारखण्ड में निवास कर रहे पात्र नागरिक फॉर्म-8 एवं घोषणा पत्र के माध्यम से अपना नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को समावेशी, शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा किसी भी विदेशी अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो, इसे सुनिश्चित करना है। उन्होंने ईआरओ/एईआरओ को मतदाताओं के आवेदनों एवं दस्तावेजों का तथ्यपरक, निष्पक्ष और सावधानीपूर्वक सत्यापन करने तथा प्रत्येक आवेदन का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।
इस अवसर पर ERO खरसावां विधानसभा सह अपर उपायुक्त श्री जयबर्धन कुमार, ERO सरायकेला विधानसभा सह अनुमण्डल पदाधिकारी सरायकेला श्री अभिनव प्रकाश, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह, सम्बन्धित क्षेत्र के एईआरओ एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
