नाबालिक के साथ शारीरिक छेड़छाड़ के आरोपी को स्पेशल पोक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाइए 4 साल सश्रम कारावास की सजा
Seraikella
सरायकेला के स्पेशल जज पोक्सो एक्ट रामाशंकर सिंह की अदालत ने नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने एवं अपशब्द और अभद्र बातें बोलते हुए जान से मारने की धमकी देने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी हिमांशु पांडेय को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट के अंडर सेक्शन 8 के तहत आरोपी को मामले का दोषी पाते हुए अदालत ने उक्त सजा सुनाने के साथ-साथ ₹2000 जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर आरोपी को 2 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने भादवि की धारा 354 के तहत दोषी पाते हुए 2 साल सश्रम कारावास और ₹1000 जुर्माना, भादवि की धारा 504 के तहत दोषी पाते हुए 1 साल सश्रम कारावास और ₹500 जुर्माना तथा भादवि की धारा 506 के तहत दोषी पाते हुए 2 साल सश्रम कारावास और ₹1000 जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जमाने की राशि नाबालिक पीड़िता को दिए जाने का न्यायादेश सुनाया है।
14 मई 2022 को घाटी उक्त घटना के संबंध में नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर आदित्यपुर थाने में थाना कांड संख्या 84/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
