प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने मारपीट के कारण हुई मौत के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी शिव शंकर रजक उर्फ लाडो रजक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा,
Seraikella
सरायकेल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने मारपीट के कारण हुई मौत के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी शिव शंकर रजक उर्फ लाडो रजक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने भादवि की धारा 304 के तहत दोषी पाते हुए आरोपी पर ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा भादवि की धारा 323 में 6 माह, धारा 341 में 1 माह, धारा 504 में 1 वर्ष तथा धारा 506 में 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी या उसके कानूनी आश्रित को देने का निर्देश दिया है।
यह मामला सरायकेला थाना अंतर्गत सीनी ओपी क्षेत्र के बाँकसाई गांव का है। 2 दिसंबर 2023 की रात हुई घटना को लेकर अविनाश हरिजन की शिकायत पर थाना कांड संख्या 153/2023 दर्ज किया गया था। मारपीट के दौरान धक्का लगने से अविनाश के पिता नेपाल हरिजन गिर पड़े थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
