*SIR-2026 को लेकर जिला उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, 10 अक्टूबर 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क कैंप-सह-चुनावी पाठशाला, नए मतदाताओं के पंजीकरण एवं मतदाता सूची में त्रुटि सुधार पर विशेष जोर…*
Seraikella
सरायकेला-खरसावाँ, 09 अक्टूबर 2026:- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित समय-सारिणी की जानकारी साझा करने तथा आगामी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से SIR-2026 की प्रगति, मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न बिंदुओं तथा आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने कहा कि SIR-2026 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने तथा सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में 10 अक्टूबर 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क कैंप-सह-चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों, बीएलओ, बीएलए-2 एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आपसी समन्वय के साथ सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की।
*10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क कैंप-सह-चुनावी पाठशाला का आयोजन*
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने बताया कि मेगा हेल्प डेस्क कैंप का उद्देश्य मतदाताओं को SIR-2026 की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र नागरिकों की पहचान करना तथा मतदाता सूची में उपलब्ध त्रुटियों के निराकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
कैंप के दौरान बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलए-2 एवं संबंधित कर्मियों की सहभागिता से निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाएंगी:
1. नए मतदाताओं का पंजीकरण: 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
2. छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान: प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले पात्र नागरिकों की पहचान कर उनका आवेदन प्राप्त करने तथा पंजीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। पात्र प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भी नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
3. नो-मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित मामलों का निराकरण: नोटिस प्राप्त मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। दस्तावेजों की उपलब्धता, प्राप्ति एवं सत्यापन से संबंधित कठिनाइयों के समाधान में सहायता की जाएगी।
4. मतदाता सूची में त्रुटि सुधार: मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित मतदाताओं को प्रपत्र-8 भरने एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा।
5. दस्तावेज संबंधी कठिनाइयों का समाधान: जिन मतदाताओं को स्वयं अथवा माता-पिता से संबंधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है, उनके मामलों को चिह्नित कर नियमानुसार मार्गदर्शन दिया जाएगा।
6. बीएलओ एवं बीएलए-2 की चौथी बैठक: प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ एवं बीएलए-2 के बीच समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण, लंबित मामलों तथा क्षेत्र में सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।
7. चुनावी पाठशाला एवं मतदाता जागरूकता: नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, आवश्यक प्रपत्रों, दस्तावेजों तथा पुनरीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी जाएगी। पात्र नागरिकों को समय पर आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
*बीएलओ एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय पर जोर…*
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए-2 की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित प्रतिनिधि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पात्र मतदाताओं की पहचान, नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार तथा लंबित मामलों के निष्पादन में सहयोग करें।
उन्होंने अपील की कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में मतदाताओं को सही एवं तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा SIR-2026 से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने में सहयोग करें। मतदाता सूची में किसी अपात्र प्रविष्टि, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता अथवा अन्य त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की जानकारी मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित बीएलओ को सूचना दें और आवश्यक प्रपत्र एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने में सहयोग करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने अथवा किसी नाम को हटाने की कार्रवाई निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप ही की जाएगी। किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनुचित रूप से नहीं छूटे तथा किसी अपात्र प्रविष्टि को नियमानुसार जांच के बिना बनाए न रखा जाए, इसके लिए सभी संबंधित पक्ष जिम्मेदारीपूर्वक सहयोग करें।
*नए नोटिस प्राप्त मतदाताओं के घर जाकर दस्तावेज प्राप्त करेंगे बीएलओ…*
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में नए नोटिस प्राप्त मतदाताओं के घर बीएलओ स्वयं जाएंगे। वे संबंधित मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर ECINet ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन की कार्रवाई पूरी कराएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य नोटिस प्राप्त मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना और दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच कार्यक्रम के तहत तिथिवार गृह भ्रमण
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 12 से 16 अक्टूबर 2026 तक विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्धारित श्रेणियों के पात्र नागरिकों तक पहुंचकर उन्हें मतदाता सूची में शामिल कराने एवं पंजीकरण से संबंधित आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।
*निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गतिविधियां निम्नवत संचालित की जाएंगी:👇🏼*
1. 12 अक्टूबर 2026: दिव्यांगजन, अनाथालयों में रहने वाले व्यक्ति एवं सेक्स वर्कर्स से संबंधित निर्धारित संपर्क एवं गृह भ्रमण गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
2. 14 अक्टूबर 2026: वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित निर्धारित संपर्क एवं आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
3. 12 से 16 अक्टूबर 2026: 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित अवधि में गृह भ्रमण किया जाएगा। इस दौरान पात्र नागरिकों की पहचान, मतदाता सूची में नाम की स्थिति तथा पंजीकरण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जाएगी।
4. विधानसभा क्षेत्रवार गतिविधियां: ईचागढ़, सरायकेला एवं खरसावाँ विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप संबंधित पदाधिकारियों एवं बीएलओ द्वारा आउटरीच गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
5. पंजीकरण एवं दस्तावेज संबंधी सहायता: निर्धारित श्रेणियों के पात्र नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्थानों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर लागू नियमों के अनुरूप मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
नए मतदाताओं के पंजीकरण एवं लंबित मामलों के निष्पादन की समय-सीमा निर्धारित
बैठक में निर्वाचन आयोग की संशोधित समय-सारिणी के अनुसार SIR-2026 के अंतर्गत लंबित मामलों के निष्पादन एवं मतदाता सूची को अद्यतन करने पर जोर दिया गया। निर्धारित प्रमुख समय-सीमाएं निम्नवत हैं:
1. नो-मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय नोटिस के मामलों का निष्पादन — 22 अक्टूबर 2026 तक।
2. द्वितीय नोटिस एवं बीएलओ के गृह भ्रमण के बाद भी स्वीकार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले मतदाताओं के सत्यापन तथा अन्य निर्धारित श्रेणियों के मामलों का निष्पादन — 31 अक्टूबर 2026 तक।
3. प्रपत्र-6, 6A, 7 एवं 8 से संबंधित दावों एवं आपत्तियों का डिजिटाइजेशन — 31 अक्टूबर 2026 तक।
4. छूटे हुए पात्र नागरिकों के प्रपत्र-6 का गृह सत्यापन एवं डिजिटाइजेशन — 1 से 12 नवंबर 2026 तक।
5. निष्पादित नोटिसों की जांच एवं सुपर चेकिंग — 1 से 21 नवंबर 2026 तक।
6. मतदान केंद्रों से संबंधित निर्धारित विवरणों को अद्यतन करना — 1 से 23 नवंबर 2026 तक।
7. सभी दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन — 23 नवंबर 2026 तक।
8. निर्वाचक नामावली के निर्धारित मानकों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन संबंधी प्रक्रियाएं — 24 से 29 नवंबर 2026 तक।
9. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन — 30 नवंबर 2026।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण एवं अद्यतनीकरण एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की सहभागिता आवश्यक है।
बैठक में खरसावाँ विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
