*नगर परिषद कपाली क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने खाद्य प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण, एक्सपायरी खाद्य उत्पाद हटवाए गए…*
*खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन को लेकर खाद्य कारोबारियों को चेतावनी, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई…*
Kapali
सरायकेला-खरसावाँ। आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज नगर परिषद कपाली क्षेत्र में विभिन्न मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री रितेश कुमार एवं श्री विशाल कुमार सिंह द्वारा की गई।
निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, संभावित मिलावट, साफ-सफाई, स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण की जांच की गई। पनीर, छेना एवं अन्य खाद्य पदार्थों का मौके पर परीक्षण किया गया। साथ ही मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों में औद्योगिक अथवा अमान्य रंगों के उपयोग की भी जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में पाए गए समाप्ति तिथि पार कर चुके खाद्य उत्पादों को बिक्री से हटवाकर नियमानुसार नष्ट कराया गया।
कुछ प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं सैनिटेशन से संबंधित कमियां पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों को परिसर की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, उपकरणों एवं कार्यस्थल की स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता में आवश्यक सुधार करने की चेतावनी दी गई। भोजन तैयार करने एवं परोसने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने तथा आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध रखने की सलाह दी गई।
इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं तैयारी में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, वैध जल परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध रखने तथा सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार नहीं करने अथवा खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
