जिले की 56 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संपन्न,
Seraikella
सरायकेला-खरसावां: आज समाहरणालय सभागार में झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के अंतर्गत सरायकेला-खरसावां जिले की कुल 56 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

इस अवसर पर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह, अधीक्षक उत्पाद सरायकेला-खरसावां श्री सौरभ तिवारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री रितुराज प्रियदर्शी सहित संबंधित पदाधिकारी एवं प्रतिभागी आवेदक उपस्थित थे।
जिले की कुल 56 दुकानों को 25 समूहों में विभाजित किया गया था, जिनका न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व ₹162.80 करोड़ निर्धारित है। प्रक्रिया की शुरुआत उन तीन दुकानों से की गई, जिनके लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इन दुकानों की लॉटरी का प्रदर्शन डेमो के रूप में किया गया। तत्पश्चात सभी आवेदकों की उपस्थिति में शेष दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली द्वारा पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराई गई।

प्रत्येक दुकान हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता घोषित किए गए। यदि प्रथम विजेता निर्धारित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय विजेता को अवसर प्रदान किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में कुल 56 दुकानों के लिए 292 आवेदकों ने भाग लिया तथा आवेदन शुल्क के रूप में सरकार को ₹96,55,940.00 (छियानवे लाख पंचपन हजार नौ सौ चालीस रुपये मात्र) का राजस्व प्राप्त हुआ।
यह बंदोबस्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष रही, जिसमें ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिभागी आवेदकों की उपस्थिति में संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।
