आदित्यपुर और गम्हरिया मे उत्पाद अधिनियम के तहत चला विशेष जांच अभियान, 12 दुकानों की गई जांच, सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि किसी भी तरह का तम्बाकु उत्पद नहीं बेचे,
Seraikella
सरायकेला।सिविल सर्जन सरायकेला खरसावां डा सरयू प्रसाद सिंह के निर्देशन में तम्बाकुूआदित्यपुर एवं गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 100 मीटर के सभी दुकानों का निरीक्षण उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत विशेष जांच अभियान आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र में चलाई गई । इस टीम का लीड खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह द्वारा किया गया । टीम द्वारा आदित्यपुर एवं गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 100 मीटर के सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया । सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि किसी भी तरह का तम्बाकु उत्पद नहीं बेचना है।

कुल 12 दुकानों की जांच की गई इसमे गिरी स्टोर एवं साहू स्टोर .
जिला परामर्शी अशोक यादव ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2021 की धारा-6 सी के अनुसार दुकानदार खुला सिगरेट की बिक्री नही करेगा। उल्लंघन करने पर 1000 रूपये तक जुर्माना हो सकता है। धारा 6 बी के तहत कोई भी दुकानदार कोर्ट एरिया, अस्पताल, शिक्षण संस्थान एवं सरकारी कार्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नही कर सकते है और नही किसी भी व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद खा कर थूक सकता है।
सभी दुकानदार से अनुरोध है कि कोटपा कानून का अनुपालन अवश्य करें साथ ही तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित कोई भी पोस्टर, बैनर, टैग अपने दुकानों के सामने न लगायें क्योकि तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना कोटपा 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व थाना पुलिस बल उपस्थित थे।
