कुचाई में पेसा कानून में ग्राम सभा के अधिकार एवं
जिम्मेदारी विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, पेसा कानून जमीनों
का रक्षक है, एक्ट की रक्षा कर जमीन की सुरक्षा करे,
kuchai कुचाई प्रखंड मुख्यालय सभागार में पेसा कानून 1996 और ग्राम सभा के अधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहले दिन में छोटासेगोई, अरूवां, तिलोपदा, मरांगहातु, बारूहातु, पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम मुंडा, ग्राम प्रधानों को मास्टर ट्रेनर भीम सिंह मुंडा व सुखमती के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। ज्ञात हो कि पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार के द्वारा दी जा रही इस प्रशिक्षण में मुखिया, वार्ड सदस्य एवं ग्राम प्रधान को प्रशिक्षण देना है। इस प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उदघाटन कुचाई प्रमुख गुडडी देवी एवं प्रखंड बिकास पदाधिकारी साधु चरण देवगम ने दीप प्रज्जलीप कर किया। मौके पर श्रीमति देवी ने कहा कि सीएनटी एक्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के जमीनों का रक्षक है। एक्ट की रक्षा कर जमीन की सुरक्षा करे। जबकि श्री देवगम ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 244 और पेसा अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उन्होंने ग्राम सभा की भूमिका, कर्तव्य, खनन एवं वनाधिकार पर नियंत्रण, संसाधनों का स्थानीय प्रबंधन, पारंपरिक व्यवस्थाओं की मान्यता जैसे विषयों पर जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाएं यदि सशक्त होंगी तो शासन की योजनाएं जमीन पर बेहतर तरीके से उतर सकेगी। ग्रामसभा की सशक्त भूमिका से गांवों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता बढ़ेगी। इस दौरान मुख्य रूप से प्रमुख गुडडी देवी, बीडीओ साधु चरण देवगम, ब्लोक कोडिनेटर पंकज कुभंकार, मास्टर ट्रेनर भीम सिंह मुंडा, सुखमती सहित विभिन्न पंचायतो के पंसस, मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम मुंडा व ग्राम प्रधान आदि उपस्थित थे।
March 7, 2026 11: 07 am
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