गोइलकेरा बाजार क्षेत्र में नहीं की जाएगी भू अर्जन की कार्रवाई, विधायक जगत माझी के सवाल पर विभाग ने दिया जवाब– स्थानीय रैयतों को मिली राहत, एनएच 320डी की सड़क को पथ निर्माण विभाग का बताकर दिया गया था नोटिस,
Goilkera
गोइलकेरा: गोइलकेरा बाजार क्षेत्र में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्य के लिए भू अर्जन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मनोहरपुर के झामुमो विधायक जगत माझी द्वारा सदन में उठाए गए सवाल पर पथ निर्माण विभाग ने यह जवाब दिया है। दरअसल, गोइलकेरा बाजार के इंदिरा चौक से साप्ताहिक हाट बाजार तक सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन विभाग द्वारा रैयतों को जमीन अधिग्रहण का नोटिस दिया गया था।

इसे गोइलकेरा से सेरेंगदा के बीच बन रही पथ निर्माण विभाग की सड़क का हिस्सा बताकर भूमि अधिग्रहण करने के लिए रैयतों को विगत वर्ष नौ दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था। इस पर रैयतों ने आपत्ति जताई और विधायक जगत माझी से मामले की शिकायत की थी। रैयतों ने बताया था कि गोइलकेरा बाजार से गुजरने वाली सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किया गया है। ऐसी स्थिति में पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल मनोहरपुर द्वारा सड़क बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना गैर कानूनी है। नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा ही यह सड़क बनाई जा सकती है। विधायक जगत माझी ने 25 फरवरी को तारांकित प्रश्न के माध्यम से इस मामले को सदन के पटल पर रखा। जिसके बाद पथ निर्माण विभाग ने भू अर्जन की कार्रवाई से इनकार किया है। इससे गोइलकेरा बाजार क्षेत्र के रैयतों को राहत मिली है।
