पीडीजे की अदालत में चाची की हत्यारे को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार का जुर्माना,
Seraikella
सरायकेला। हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने मामले के अभियुक्त शिव दोंगो उर्फ कांदरू दोंगो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भादवि की धारा 302 के तहत मामले का दोषी पाते हुए अभियुक्त शिव दोंगो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ ₹15000 जमाने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने मामले में अभियुक्त को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास एवं ₹3000 जुर्माना, भादवि की धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए 1 महीने का साधारण कारावास और भादवि की धारा 448 के तहत दोषी पाते हुए 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त से जुर्माना प्राप्त होने पर न्यायालय ने उसे मृतका के पति विश्वनाथ दोंगो या उसके लीगल आश्रित को देने के निर्देश दिए हैं।
सरायकेला थाना अंतर्गत पाटाहेसल गांव में दिनांक 13 फरवरी 2023 को घटी उक्त घटना के संबंध में मृतका के पुत्र रामचंद्र दोंगो की शिकायत पर सरायकेला थाना कांड संख्या 17/2023 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें रामचंद्र दोंगो ने बताया था कि 13 फरवरी 2023 की सुबह तकरीबन 5:00 बजे उसका चचेरा भाई शिवा दोंगो उर्फ कांदरु दोंगो बिना बताए उसके घर में घुस गया। और उसके माता जिंगी दोंगो एवं पिता विश्वनाथ दोंगो तथा उसके ऊपर लोहे के सबल से करने का प्रयास किया। जिसमें रामचंद्र ने भाग कर अपनी जान बचाई। और गांव वालों को लेकर अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके माता-पिता जख्मी हालत में तड़प रहे हैं। और वहीं पर शिवा दोंगो खून लगा लोहे का सबल लेकर बैठा हुआ है। अंदर जाने का प्रयास करने पर शिव ने सबल दिखाकर किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे रहा था। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दिया गया। मौके पर पुलिस ने आकर उसके जख्मी माता-पिता को इलाज के लिए सदर अस्पताल सरायकेला लाए। मगर चिकित्सक द्वारा उसकी माता जिंगी दोंगो को मृत घोषित कर दिया गया था।
March 7, 2026 1: 23 pm
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