राजनगर कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय एवं राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय में बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित,
Rajnagar
सरायकेला चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से मंगलवार को राजनगर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय एवं राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय में बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम और बाल संरक्षण संबंधी विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। बाल कल्याण समिति सरायकेला के सदस्य एस ए हैदर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना और करवाना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना भी कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कविता मिश्रा ने हेल्पलाइन नंबर 1098 के महत्व को समझाया। उन्होंने बच्चों को कॉल का डेमो देकर बताया कि किसी भी संकट की स्थिति में इस नंबर पर तुरंत संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस मौके पर परामर्शदाता मंगली मार्डी, समीर कुमार महतो, विश्वजीत सिंह मोदक सहित विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद थे।
