खरसावां के विभिन्न पंचायतों में पेसा दिवस पर हुई
कार्यशाला, जनजातीय समुदायों को पेसा कानून से रू-ब-रू
कराकर सशक्त बनाना कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य,
Kharsawan खरसावां प्रखंड के अतंर्गत विभिन्न पंचायतों के बड़ी ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन कर पेसा कानून से लोगों को रू-ब-रू कराया गया। पेसा दिवस पर आयोजित कार्यशाला में पेसा अधिनियम के उद्देश्य पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 ( पेसा अधिनियम ) के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया। मंगलवार को खरसावां प्रखंड के तेलाईडीह, कृष्णापुर, बडाआमदा, जोजोडीह, खरसावां, विटापुर, हरिभंजा, बुरूडीह, सिमला, रिडिंग, चिलकू, दलाईकेला, जोरडीहा पंचायतो में संबधित मुखिया एवं ग्राम प्रधानांे के उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि पेसा अधिनियम के उद्देश्यों की हम चर्चा करें तो इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है। साथ ही पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। पेसा एक्ट यानी “पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट”। यह एक भारतीय कानून है जो 1996 में पारित किया गया था और 1997 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है। पंचायतवार आयोजित कार्यशाला में मुखिया सुनिता तापे, मुखिया सीनी गागराई, मुखिया रेशमी सोय, मुखिया मंगल सिंह जामुदा, मुखिया इन्द्रजीत उराव, मुखिया सिदेश्वर जोंको, पंचायत सचिव दीपक उराव, ग्राम प्रधान सहित विभिन्न मुखिया, पंसस, पंचायत सचिव, पंचायत के मुंडा-मानकी व गणमान्य लोग उपस्थित थे।
March 7, 2026 10: 10 pm
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