आरआईटी क्षेत्र मे हुए मारपीट मामले में आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 वर्ष की सजा और 5 हजार का लगा जुर्माना,
Seraikella
आरआईटी थाना क्षेत्र मैं वर्ष 2020 में हुए एक मारपीट की घटना में आरोपी भोला सिंह उर्फ आनंद सिंह ,नीतीश झा एवं मुरारी मिश्रा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और ₹5000 जुर्माना भरने का निर्देश दिया है ।जुर्माना नहीं दिए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा सभी आरोपियों को काटना पड़ेगा ।इसके अलावे अदालत ने भादवि की धारा 341 में एक माह, 504 में 6 माह एवं 379 में 1 साल की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों ने 24 में 2020 को रोड नंबर 15 आदित्यपुर में वीरेंद्र कुमार नामक 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ मारपीट की थी।
