सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला वन क्षेत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सुनाई सजा तथा 20 हजार की जुर्माना,
Seraikella सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला वन क्षेत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी हत्या के मामले में आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार जुर्माना की भी सजा सुनाई गई है जुर्माना नहीं चुकाने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। यह मामला सरायकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोहिरा गांव की है। वर्ष 2022 में पुष्पा महतो नामक महिला की हत्या हुई थी ।जिसमें पुष्पा के भाई प्रकाश महतो ने सरायकेला थाना में अपने जीजाजी सुधीर महतो पर हत्या का प्राथमिकी दर्ज कराया था। प्राथमिक में बताया गया था कि वर्ष 2009 में सुधीर एवं पुष्प की शादी हुई थी जिसके बाद उसके दो बच्चे भी हैं। प्राथमिक में बताया गया है कि सुधीर महतो ने पुष्प की हत्या पत्थर से कुच कर किया था पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी साक्ष्य एवं गवाहों को ससमय न्यायालय में पेश किया, जिसके आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सुधीर महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
March 8, 2026 12: 53 am
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