आदित्यपुर और आरआईटी क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम के तहत चला छापामारी अभियान, 20 दुकानों की जांच, जिसमें 3 दुकानों मे पाया उल्लघंग, अर्थदण्ड के रूप में 600 रूपये की वसूली,
Seraikella
कोटपा झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नये कानून के तहत धुम्रपान/तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने वाले हो जाये सावधान।
*** कोटपा झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नये vsकानून के तहत सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू खा कर थूकना भी 1000रू तक का जुर्माना हो सकता है।
दिनांक 17.07.2025 को डा0 सरयू प्रसाद सिंह सिविल सर्जन सरायकेल खरसावां के निर्देशन में आदित्यपुर और RIT थाना क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी एवं PECA 2019 के तहत छापामारी अभियान चलाया गया जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य एफएसओ अदिति सिंह जिला परामर्शी अशोक यादव और थाना प्रभारी के द्वारा क्षेत्र के कुल 20 दुकानों की जांच की गई जिसमें 3 दुकानों के द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 600 रूपये की वसूली की गई।
जिला परामर्शी अशोक यादव के द्वारा छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को कोटपा नये झारखण्ड संशोधन अधिनियम 2021 के नये कानून के तहत किये गये संशोधन के बारे मे बताया गया जो निम्न हैः-
कोटपा-2003 की धारा-4 के नये संशोधन कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान और तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद के थूकने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कोटपा-2003 की धारा-4अ के अनुसार हुक्काबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। उल्लंघनकर्ता को 1 लाख रूपये तक का जर्माना तथा अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है।
कोटपा की धारा 6 के तहत अब 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचा जा सकता है और न बिचवाया जा सकता है। उल्लंघनकर्ता को 1000 रू तक का जर्माना किया जा सकता है।
कोटपा की धारा 6बी के तहत शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफतर और न्यायालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नही कर सकता है। उल्लंघनकर्ता को 1000 रू0 तक का जर्माना किया जा सकता है।
सभी होटल एवं रेस्तरां संचालकों को COTPA, 2003 के धारा 4 के तहत ” गैर धूम्रपान क्षेत्र” का अनुपालन करने हेतु निदेशित किया जाता है. “गैर धूम्रपान क्षेत्र” का साइंनेज का प्रदर्शन किया जाना आवश्यक है I इसके तहत आज कावेरी रेस्टोरेंट में सेक्शन 4 संबंधित गैर धूम्रपान क्षेत्र का साइनेज उपलबध कराया गया साइनेज आदित्यपुर नगर निगम को उपलब्ध करवाया गया है और उन्हें सभी होटलों में लगवाने अनिवार्य कराना है और सभी होटल व्यवसाय से जुड़े प्रबंधन को यह लगाना अब अनिवर्या है नहीं तो 1000 तक का जुर्मना लागेगा.
सिगरेट या अन्य कोई भी तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने का प्रस्ताव या विक्रय करने की अनुमति, खुला सिगरेट नही देगा।
सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि उक्त संशोधित कानून का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
इस अवसर पर जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारे ये कहा गया कि छापामारी निरंतर चलती रहेगी ।
