Seraikella-Kharsawan में भव्य मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप: 39 हज़ार से अधिक लोगों को 13.63 करोड़ की सहायता, न्यायिक अधिकारियों ने जागरूक किया जनता को
Seraikella Kharsawan:
माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA), राँची के दिशा-निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सेराईकेला-खरसावाँ द्वारा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों सहित जिला मुख्यालय सेराईकेला में एक विशाल मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम सामुदायिक भवन (Community Home), Seraikella में आयोजित हुआ जबकि अन्य सभी प्रखंडों में भी न्यायिक अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं तथा विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता प्रणाली के कर्मियों की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुए।

मुख्य कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति
कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में—
श्री चौधरी अहसान मोइज, माननीय District and Additional Sessions Judge-I, Seraikella Kharsawan
Smt. लूसी सोसेन तिग्गा, माननीय सीजेएम–सह–सचिव (प्रभारी), DLSA, Seraikella Kharsawan
सुश्री रीना हाँसदा, उप विकास आयुक्त, Seraikella Kharsawan
श्री देबाशीष ज्योतिषी, सचिव, जिला बार एसोसिएशन, Seraikella Kharsawan
उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), Seraikella Kharsawan ने किया।
श्री देबाशीष ज्योतिषी ने कार्यक्रम का औपचारिक परिचय दिया, लाभुकों को दिशा-निर्देश प्रदान किए तथा अतिथियों का मंच पर स्वागत किया।

कानूनी जागरूकता, पैनल वकीलों व पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका पर प्रकाश
अपने संबोधन में श्री ज्योतिषी ने—
विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका,
पैनल अधिवक्ताओं की जिम्मेदारियाँ,
पैरालीगल वॉलंटियर्स के कार्य,
आम जनता को मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता,
पर विस्तृत जानकारी दी
उप विकास आयुक्त, Seraikella Kharsawan, सुश्री रीना हाँसदा ने कहा कि आज शासन-प्रशासन तकनीक के माध्यम से आम नागरिकों के घर-द्वार तक पहुँच रहा है, और जनता को अपने अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए

NALSA–JHALSA–DLSA की संरचना, अधिकार और सेवाओं पर न्यायाधीश श्री मोइज का विस्तृत संबोधन
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री चौधरी अहसान मोइज, माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–I ने—
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली,
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA), राँची,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), Seraikella Kharsawan
की संरचना, उद्देश्य तथा नागरिकों के लिए उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता पर विस्तार से प्रकाश डाला।

पूर्व-गिरफ्तारी और बाद-गिरफ्तारी अधिकारों पर विशेष चर्चा
उन्होंने विशेष रूप से जनता को बताया कि—
पूर्व-गिरफ्तारी (Pre-arrest) अधिकार,
बाद-गिरफ्तारी (Post-arrest) अधिकार,
हर नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि रिमांड कार्यवाही के दौरान न्यायिक अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे अभियुक्तों से उनके संवैधानिक व कानूनी अधिकारों से संबंधित अनिवार्य प्रश्न पूछें, ताकि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।
13 दिसंबर 2025 की राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले निपटाने की अपील
श्री मोइज ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी और हर माह लोक अदालतें लगती हैं। उन्होंने आम नागरिकों, विशेषकर वादकारियों से अपील की कि वे लोक अदालतों की प्रक्रिया का लाभ उठाकर अपने मामलों को तीव्र, सरल और निःशुल्क तरीके से निपटाएँ।
39,286 लाभुकों को 13.63 करोड़ रुपए का वितरण — एक अभूतपूर्व उपलब्धि
इस विशाल मेगा कार्यक्रम में कुल लगभग 39,286 लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करीब ₹13.63 करोड़ की राशि एवं सहायता प्रदान की गई।
जनता के बीच कानूनी अधिकारों एवं विधिक सहायता से संबंधित पम्पलेट भी वितरित किए गए।
शिविर में वितरित प्रमुख लाभ और प्रमाण-पत्र
फुलो-झानो आशीर्वाद योजना
मुद्रा लोन
सीसीएल (चाइल्ड केयर लीव) संबंधित सहायता
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
समाजिक सुरक्षा योजना
मनरेगा जॉब कार्ड
व्हीलचेयर वितरण
केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड)
विभिन्न अन्य विभागीय लाभ और सेवाएँ
कार्यक्रम का उद्देश्य और आवृत्ति—अर्धवार्षिक रूप से आयोजित होने वाला जनजागरूकता अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), Seraikella-Kharsawan की ओर से इस प्रकार के मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन अर्धवार्षिक (हर छह महीने) किया जाता है।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य—
जनता को कानूनी जागरूकता,
निःशुल्क विधिक सहायता,
सरकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रदान करना,
तथा उन्हें Hon’ble NALSA, JHALSA, और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ दिलाना
है।
इस अर्धवार्षिक अभियान का लक्ष्य है कि
कोई भी पात्र लाभुक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे,
जनता अपने अधिकारों, कर्तव्यों, कानूनी सुरक्षा और उपलब्ध सहायता प्रणालियों को समझ सके,
तथा विधिक सेवाओं और न्याय तक पहुंच सभी नागरिकों के लिए सरल और सुलभ बनाई जा सके।
इसके माध्यम से DLSA यह सुनिश्चित करता है कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर अधिकार, न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, जो कि नाल्सा द्वारा निर्धारित “Access to Justice for All” के सिद्धांत का वास्तविक रूप ह
कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम का विधिवत समापन प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), Seraikella Kharsawan द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।
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