सरायकेला नगर पंचायत चुनाव 2026 को लेकर वार्ड संख्या–10 की आरक्षण व्यवस्था पर विवाद, स्थानीय वार्डवासियों द्वारा विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर कड़ा विरोध दर्ज कराया,
Seraikella
सरायकेला। सरायकेला नगर पंचायत चुनाव 2026 को लेकर वार्ड संख्या–10 की आरक्षण व्यवस्था पर विवाद खड़ा हो गया है। इस संबंध में स्थानीय वार्डवासियों द्वारा विधायक चंपई सोरेन के प्रतिनिधि सनद आचार्य के नेतृत्व में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, सरायकेला–खरसावां को लिखित आवेदन देकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। आवेदन में कहा गया है कि आगामी नगर पंचायत चुनाव के लिए वार्ड संख्या–10 को अचानक अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जबकि इससे पूर्व यह वार्ड पार्षद सीट को हटाकर सामान्य अथवा पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए था।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या–10 में कुल 747 मतदाता हैं, जिनमें मात्र 6 मतदाता अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं, जो कुल मतदाताओं का 1 प्रतिशत से भी कम है। इसके विपरीत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 99 प्रतिशत बताई गई है। ऐसी स्थिति में इस वार्ड को अ.ज.जा. के लिए आरक्षित करना न्यायसंगत नहीं है।
वार्डवासियों का आरोप है कि इसी कारण पिछले तीन कार्यकाल से इस वार्ड में निर्विरोध या सर्वसम्मति से चुनाव होते रहे हैं, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया। इससे लोगों में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है। वार्डवासियों ने इस निर्णय का पूर्ण रूप से विरोध करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए वार्ड संख्या–10 को प्रस्तावित अ.ज.जा. आरक्षण से मुक्त कर सामान्य अथवा पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए।
