जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपठित सत्र न्यायाधीश चौधरी एहसान मूवीस के अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तथा बीस हजार जुर्माना की सुनाई सजा,
Seraikella
सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपठित सत्र न्यायाधीश चौधरी एहसान मूवीस के अदालत में वर्ष 2018 में हुए कृष्णा दास की हत्या के मामले में 7 साल बाद सुनवाई पुरी की। इस मामले में आरोपी मनोज मंडल उर्फ बोस्ता एवं आरोपी मनोज दास को भादवि की धारा 302 एवं 34 के तहत आजीवन कारावास तथा ₹20000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है ,धारा 364 एवं 34 के तहत 7 वर्ष की सश्रम कर आवास एवं ₹10000 जुर्माना, भादवि की धारा 201 एवं 34 के तहत 5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹5000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। एपीपी कपिल देव सामड ने बताया कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी। उन्होंने बताया कि विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को सहयोग दी जाएगी।
