पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के सात शक्तियों की
अधिसूचना जारी करने की मांग पर जिला मानकी-मुंडा संघ का
प्रतिनिधि मंडल ने खरसावां विधायक को सौपा ज्ञापंन,
kharsawan सरायकेला खरसावां पांचवी अनुसूची क्षेत्र मानकी-मुंडा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को खरसावां विधायक दशरथ गागराई से मुलाकात कर पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 की धारा 3. धारा 4, धारा 4(डी), धारा 4 (ओं) और धारा 4(एम) के अनुपालन में अनुसूचित क्षेत्री से क्रमशः स्वशासी जिला परिषद् और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा के स्थापना करने हेतु (कुल सात शक्तियों के साथ) अधिसूचना जारी करने की मांग की गई। साथ ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा माचिका सं०- 1589/2021 पर निर्गल परमादेश जिसके द्वारा उपयुक्त संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों को दो महीना के भीतर लागू करते का निर्देश दिये गए है। साथ ही विधायक से ज्ञापंन में कहा गया है कि अनुसूचित जन जातियो का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही साथ हमारे जल, जंगल, जमीन और टीएसपी, डीएमएफटी के राशि का उपयोग करने के लिए उपयुक्त संसदीय अधिनियम, 1996 (1996. का अधिनियम संख्या 40) नई दिल्ली, 24 दिसंबर 1996/5 पौष 1918 (शक) का अनुपालन करना सरकार की संवैधानिक बाध्यता है। मानकी-मुंडा संघ ने उपर्युक अधिनियम, 1996 को लागू करने हेतू अभिलम्ब अधिसूचना जारी कराने की मांग की गई। इस दौरान मानकी-मुंडा संघ के प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से सोहन लाल कुम्हार, अशोक मानकी, सुखराम मुंडा, राम कृष्ण मुंडारी, गणेश भुमिज, भरत सिंह मुंडा, सुखराम मानकी, मानकी बानरा, राजेश महतो, संतोष कुमार नायक, भरत मुंडा, प्रमेश्वर महतो, मानसिंह मुंडा, राककन बाकिरा, मांगीलाल सुम्बरूई, शम्भू मुंडा, मनोज मुंडा, मंगल सिंह मुंडा, जृजन सोय, भरत सिंह मुंडा आदि शामिल थे।
March 7, 2026 8: 07 pm
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